सरयू राय पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया था मानहानि का केस, अदालत ने कर दिया खारिज

विधायक सरयू राय द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके सोशल मीडिया (ट्विटर एवं फेसबुक) हैंडल एवं स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किये गये हैं.
विधायक सरयू राय के खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले को चाईबासा के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने नॉन मेंटेनेबल (यह प्रकरण इस अदालत में संधार्य नहीं है) बताते हुए खारिज कर दिया है. मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में 10 मई 2023 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के माध्यम से शिकायतवाद दाखिल कराया था.
इसमें आरोप लगाये गये थे कि विधायक सरयू राय द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके सोशल मीडिया (ट्विटर एवं फेसबुक) हैंडल एवं स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किये गये हैं. साथ ही यह भी कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित हथियार रखा गया है और उसका उपयोग किया गया है एवं जी-44 ग्लॉक पिस्टल निषिद्ध हथियार है. तीन मई 2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसका सरयू राय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.
विधायक ने उक्त लीगल नोटिस की जगह कूड़ेदान में बताया था. जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के एसए एवं कोर्ट में जमा किये गये दस्तावेज का परीक्षण किया गया, जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता की शिकायत को नॉन मेंटेनेबल करार दिया.
साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों और परिस्थितियों को इतना पर्याप्त नहीं पाया, कि इस मामले में सरयू राय के खिलाफ आगे बढ़ा जा सके. अत: कोर्ट ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत सं. 182/2023 को खारिज कर दिया. विधायक सरयू राय की ओर कोर्ट में अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा व महादेव शर्मा पक्ष रख रहे थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




