29.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Land Scam: ईडी को मिली मो सद्दाम की 4 दिन की रिमांड, जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी करने का है आरोपी

Land Scam: रांची भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार मो सद्दाम को पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी.

Land Scam: पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार (12 अप्रैल) को मो सद्दाम को 4 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया. ईडी ने उससे पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी. सद्दाम पर जमीन के दस्तावेज में हेर-फेर करने का आरोप है. उसे 9 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था. रांची जमीन घोटाला मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी थी.

9 अप्रैल को ईडी ने Land Scam मामले में सद्दाम को किया गिरफ्तार

जमीन घोटाला मामले में 9 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था. पीएमएलए कोर्ट ने पहले से जेल में बंद मो सद्दाम की 4 दिन की रिमांड ईडी को दी थी. शुक्रवार को उसकी रिमांड अवधि पूरी हो रही थी. इसलिए ईडी ने एक बार फिर उसे विशेष अदालत में पेश किया और 5 दिन की रिमांड की मांग की.

जमीन घोटाला मामले में ही हुई है हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी

पीएमएलए की विशेष अदालत ने ईडी के आग्रह पर मो सद्दाम की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ा दी. बता दें कि जिस कथित जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, उसी मामले में मो सद्दाम को भी गिरफ्तार किया गया है.

Also Read : हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी, ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को किया अरेस्ट

13 अप्रैल 2023 को पहली बार हुई थी मो सद्दाम की गिरफ्तारी

13 अप्रैल 2023 को ईडी ने मो सद्दाम, अफसर अली, इम्तियाज खान, प्रदीप बागची, भानु प्रताप प्रसाद समेत अन्य को गिरफ्तार किया था. 9 अप्रैल को ईडी ने जेल में बंद मो सद्दाम को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया और पीएमएलए की विशेष अदालत से उसकी 5 दिन की रिमांड मांगी. तब भी पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को मो सद्दाम की 4 दिन की ही रिमांड दी थी.

Also Read : हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद से गूंजा कोर्ट परिसर

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें