RanchiNews : आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Jan 2025 12:12 AM
मामला सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग सहित अन्य आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का
रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने राज्य सरकार नियुक्ति के मामले में अद्यतन जानकारी देेने का निर्देश दिया. शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था. प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है. राज्य में अभी नयी सरकार का गठन हुआ है. नेता प्रतिपक्ष के संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. महाधिवक्ता श्री रंजन ने रिक्त संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में अद्यतन जानकारी देने के लिए राज्य सरकार को समय देने का आग्रह किया. वहीं प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह व अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. वहीं लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, पुलिस शिकायत अथॉरिटी सहित लगभग 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदों को भरने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है, जिसकी सुनवाई साथ-साथ हो रही है.
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