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लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने के लिए जरूरत नहीं पास की, लेकिन पुलिस को कारण बताना जरूरी

जरूरी काम के लिए अन्य जिला, शहर या राज्य में जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है. इसके लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है. पूछे जाने पर पुलिस, प्रशासन को मौखिक रूप से निकलने का कारण बताने और समझाने की जरूरत है. वहीं, मेडिकल से संबंधित सभी तरह की सेवाएं और कार्य पाबंदी से मुक्त रखे गये हैं. साथ ही विवाह या मृत्यु के संस्कार में शामिल होने के लिए सीमित संख्या में ही परिवहन की अनुमति है.

Lockdwon Update In Jharkhand Today रांची : राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह का पास नहीं बनेगा. जरूरी काम के लिए केवल कारण बताना ही काफी होगा. 29 अप्रैल से लागू नये नियमों के मुताबिक गैर जरूरी कार्यों के लिए दिन के तीन बजे के बाद किसी को निकलने की अनुमति नहीं है. लेकिन, आवश्यक कार्य होने पर किसी भी समय निकलने पर पाबंदी नहीं है.

जरूरी काम के लिए अन्य जिला, शहर या राज्य में जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है. इसके लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है. पूछे जाने पर पुलिस, प्रशासन को मौखिक रूप से निकलने का कारण बताने और समझाने की जरूरत है. वहीं, मेडिकल से संबंधित सभी तरह की सेवाएं और कार्य पाबंदी से मुक्त रखे गये हैं. साथ ही विवाह या मृत्यु के संस्कार में शामिल होने के लिए सीमित संख्या में ही परिवहन की अनुमति है.

Posted By : Sameer Oraon

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