रांची : छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के भाई की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Jan 2024 4:51 AM
अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 दिसंबर 2015 को युवती ट्यूशन पढ़ कर लौट रही थी. उसी समय शिवा सहिस व बिरजू सहिस ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी. युवती ने इसकी जानकारी अपने भाइयों को दी थी.
रांची : अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की मारपीट कर हत्या के दोषी शिवा सहिस, बिरजू सहिस व उसकी पत्नी रीता देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला वर्ष 2015 के गोंदा थाना क्षेेत्र का है. इस मामले में युवती की मां के बयान पर गोंदा थाना में उक्त तीनों दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में सूचक की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा ने बहस की. मामले में आइओ सहित आठ गवाहों का बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर दोषियों को सजा हुई. ट्रायल के समय से ही रीता देवी फरार है. अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है.
अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 दिसंबर 2015 को युवती ट्यूशन पढ़ कर लौट रही थी. उसी समय शिवा सहिस व बिरजू सहिस ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी. युवती ने इसकी जानकारी अपने भाइयों को दी थी. युवती के दो भाई उक्त दाेषियों के घर बातचीत करने गये. उसी दौरान तीनों दोषियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. रॉड से सिर में गंभीर चोट लगने से युवती के एक भाई की छह जनवरी 2016 को इलाज के क्रम में मौत हो गयी. उसके बाद मामला छेड़छाड़ के साथ हत्या में तब्दील हो गया. बाद में इसका ट्रायल शुरू हुआ.
Also Read: रांची में व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वॉयड गठित
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










