हत्या कर सिर साथ ले जाने के दोषी को उम्र कैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 17 Apr 2024 12:39 AM
Birsa Munda
रातू के संडे बाजार में सो रहे बिनोद रवानी की हत्या कर उसका सिर साथ ले जाने वाले दोषी बलजुरिया खेरवार उर्फ बबलू चौधरी को उम्र कैद की सजा अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनायी है
रांची़ रातू के संडे बाजार में सो रहे बिनोद रवानी की हत्या कर उसका सिर साथ ले जाने वाले दोषी बलजुरिया खेरवार उर्फ बबलू चौधरी को उम्र कैद की सजा अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनायी है. दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके पूर्व अदालत ने 12 अप्रैल को बबलू चौधरी को दोषी करार दिया था. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने पैरवी की. मामला 11 सितंबर 2012 का है. पुरानी दुश्मनी को लेकर रातू थाना क्षेत्र के बाजार के शेड में सो रहे बिनोद रवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी और फिर उसका गर्दन काटकर बबलू चौधरी ले गया. बिनोद रवानी अभियुक्त के दोस्त की पत्नी की हत्या मामले में साढ़े चार साल पलामू जेल से सजा काट कर बाहर निकला था. वह रातू के संडे बाजार में फुटपाथ पर रहकर घूम-घूम कर चाकू, छूरी तेज करने का काम करता था. उसकी पत्नी राजगुरु देवी संडे बाजार में टोकरी में रखकर खिलौना बेचती थी. घटना की रात बिनोद रवानी अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ संडे बाजार के शेड में सोया हुआ था. उसी दौरान बिनोद रवानी की गोली मार कर हत्या कर दी गयी और उसके बाद धारदार हथियार से सिर काट कर बबलू सिर को अपने साथ ले गया था. घटना को लेकर मृतक की पत्नी राजगुरु देवी ने रातू थाना में 11 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था. तब से वह जेल में है.
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