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Lalu Prasad Yadav : लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में रिम्स निदेशक ने मांगी माफी, लंबे समय के लिए सुनवाई स्थगित

Lalu Prasad Jail Manual Violation Case, Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान रिम्स निदेशक की ओर से अदालत में लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गयी. रिम्स निदेशक ने समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाने के लिए अदालत से माफी मांगी. अदालत ने जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल को लेकर दाखिल एसओपी और रिम्स निदेशक की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई लंबे समय के लिए स्थगित कर दी.

Lalu Prasad Jail Manual Violation Case, Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान रिम्स निदेशक की ओर से अदालत में लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गयी. रिम्स निदेशक ने समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाने के लिए अदालत से माफी मांगी. अदालत ने जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल को लेकर दाखिल एसओपी और रिम्स निदेशक की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई लंबे समय के लिए स्थगित कर दी.

रिम्स निदेशक ने झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान माफी मांगते हुए कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब थी. इस कारण वे अदालत द्वारा दिये गये समय पर लालू प्रसाद से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सके थे. अदालत में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा.

Also Read: Lalu Prasad Yadav : लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में राज्य सरकार को हफ्तेभर का वक्त, अदालत ने पूछा, कैसी है लालू प्रसाद की तबीयत

अदालत ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा था कि लालू प्रसाद की तबीयत कैसी है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया था कि उनकी तबीयत एस्टेबल नहीं है. वह 16 प्रकार की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा था. रिम्स निदेशक का स्पष्टीकरण और लालू प्रसाद से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आ पाने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो पायी थी. आपको बता दें कि लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जवाब दायर नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी जताई थी और पूछा था कि क्यों जवाब दायर नहीं किया गया. जवाब दायर करने के लिए अदालत ने समय दिया था.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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