JSSC Teacher News : 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में फंसा कानूनी पेच, जानें क्या है पूरा मामला

Updated at : 22 Mar 2021 8:53 AM (IST)
विज्ञापन
JSSC Teacher News : 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में फंसा कानूनी पेच, जानें क्या है पूरा मामला

राज्य के हाइस्कूलों में 26 विषयों में 17784 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2016 में अधियाचना भेजी गयी थी. आयोग ने अब तक 9236 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को की है. आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद 8792 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. इस दौरान झारखंड हाइकोर्ट में दायर वाद सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य का फैसला 21 सितंबर 2019 को आया.

विज्ञापन

Jharkhand News, Ranchi News, jharkhand high school teacher recruitment रांची : राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में कानूनी पेच फंस गया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार महाधिवक्ता के परामर्श पर विचार के बाद गैर अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट प्रकाशन/नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगायी गयी है.

राज्य के हाइस्कूलों में 26 विषयों में 17784 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2016 में अधियाचना भेजी गयी थी. आयोग ने अब तक 9236 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को की है. आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद 8792 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. इस दौरान झारखंड हाइकोर्ट में दायर वाद सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य का फैसला 21 सितंबर 2019 को आया.

इसमें हाइकोर्ट ने 21 सितंबर 2019 को कार्मिक विभाग की 14 जुलाई 2016 को जारी अधिसूचना निरस्त करने के साथ 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति की विज्ञापन संख्या 21/16 को रद्द कर दिया था.

हाइकोर्ट के न्यायादेश पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा महाधिवक्ता से परामर्श के साथ शिक्षा विभाग को जानकारी दी गयी कि विज्ञापन संख्या 21/16 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों में परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति की कार्रवाई में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है.

इसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन जिलों में शेष विषयों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी. विभाग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की लिस्ट संबंधित जिलों को भेजी जा रही थी. इसी क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा पुन: महाधिवक्ता से परामर्श के आलोक में सम्यक विचार के बाद फिलहाल गैर अनुसूचित 11 जिलों में भी परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गयी है.

गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास, नागरिक विषय की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी किया गया था. अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से अनुशंसा की गयी थी.

राज्य में पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति के तहत हाइस्कूल में 17784 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गयी थी. इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों में आवेदन जमा करने के लिए उसी जिला का निवासी होना अनिवार्य था.

शेष 11 गैर अनुसूचित जिलों में जिले के बाहरी व्यक्ति को भी आवेदन जमा करने का अवसर दिया गया था. इस मामले को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. तब हाइकोर्ट ने नियोजन नीति को निरस्त कर दिया था. हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ 13 जिलों के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. वर्तमान में इस मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.

Posted By : Sameer Oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola