JSSC नियमावली संशोधन मामले में झारखंड होईकोर्ट ने क्या दिया आदेश, 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Updated at : 10 Mar 2022 11:48 AM (IST)
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JSSC नियमावली संशोधन मामले में झारखंड होईकोर्ट ने क्या दिया आदेश, 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

जेएसएससी संशोधन नियमावली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने प्रार्थियों को कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी देने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी.

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JSSC Exam 2022 रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थियों को कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी देने को कहा.

प्रार्थियों की ओर से कॉज ऑफ एक्शन बताने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.

यही हमारा कॉज ऑफ एक्शन है. मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने खंडपीठ को बताया कि प्रार्थियों ने याचिका में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया है.

Posted By : Sameer Oraon

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