JSSC को झारखंड हाईकोर्ट में फिर मिली चुनौती, प्रार्थी बोले- बदले नियमावली के चलते नहीं दे पा रहे परीक्षा

Updated:
विज्ञापन

जेएसएससी परीक्षा संशोधन नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट में फिर चुनौती मिली है, प्रार्थियों ने कहा है कि बदले नियमावली की वजह से परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

विज्ञापन

रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) स्नातकस्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. प्रार्थी अभिषेक कुमार दुबे व अन्य की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में प्रार्थियों ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से लागू जेएसएससी स्नातकस्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 के कारण वह परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

आपके शहर में

विज्ञापन

यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के प्रावधान के विपरीत है. नियमावली में कहा गया है कि तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक व इंटर में उतीर्ण करना अनिवार्य होगा. वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा.

नियमावली में क्षेत्रीय भाषा श्रेणी से हिंदी-अंग्रेजी को बाहर करने को भी चुनौती दी गयी है. प्रार्थियों का कहना है कि नियमावली के कारण उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. उन्होंने स्नातकस्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है.

Posted By: Sameer Oraon

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola