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Jharkhand Reservation News : झारखंड के प्रारंभिक परीक्षाओं में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाइकोर्ट ने खारिज किया याचिका, जानें पूरा मामला

Updated at : 15 Jun 2021 9:16 AM (IST)
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Jharkhand Reservation News : झारखंड के प्रारंभिक परीक्षाओं में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाइकोर्ट ने खारिज किया याचिका, जानें पूरा मामला

इससे पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है. आरक्षण का लाभ मुख्य परीक्षा में देने का प्रावधान है. पूर्व में एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने का वह आदेश नहीं दे सकता है. यह सरकार का अपना नीतिगत फैसला होता है.

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Reservation In Jharkhand, Reservation In Preliminary Examinations Jharkhand रांची : प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. झारखंड हाइकोर्ट ने अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद याचिका खारिज कर दिया. साथ ही एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया. हाइकोर्ट विस्तृत आदेश बाद में सुनायेगा. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया.

इससे पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है. आरक्षण का लाभ मुख्य परीक्षा में देने का प्रावधान है. पूर्व में एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने का वह आदेश नहीं दे सकता है. यह सरकार का अपना नीतिगत फैसला होता है.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी ने दरोगा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रवेश परीक्षा का मामला उठाया है. वह परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गुलाम सादिक व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी थी.

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि दरोगा बहाली-2017 की पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. पूर्व में अपील याचिका पर हाइकोर्ट की खंडपीठ ने अगस्त 2020 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Posted By : Sameer Oraon

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