बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 की औपबंधिक जमानत कंफर्म, झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा LCR

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झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Jharkhand High Court: बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इनकी औपबंधिक जमानत कंफर्म की और एलसीआर मांगा. सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को मार्च 2025 में सजा सुनायी थी.

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Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इनकी औपबंधिक जमानत कंफर्म की. अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर अदालत ने एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मांगा है. अलकतरा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को मार्च 2025 में तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी.

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अदालत ने क्रिमिनल अपील को सुनवाई के लिए किया स्वीकार


झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच सजायाफ्ताओं की क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की. अदालत ने अपीलकर्ताओं की औपबंधिक जमानत को कंफर्म करते हुए एलसीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. अदालत ने जुर्माने की राशि में से 50-50 हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया. सीबीआई की ओर से प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और अनिल कुमार कश्यप और जीतेंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

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28 साल बाद अलकतरा घोटाले में आया था फैसला


बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद सीबीआई की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी. इन सभी पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. ये मामला 1997 का है. कागज पर ही अलकतरे की सप्लाई कर दी गयी थी और पैसे की निकासी कर ली गयी थी. इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था. लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था. सजा पानेवाले दोषियों में इलियास हुसैन, शहाबुदीन बेक, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं. सात आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण कुमार गांगुली, रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा, केदार पासवान और एमसी अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था.

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