एफएसएल भर्ती परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिका पर हाइकोर्ट ने सरकार और JPSC से मांगा जवाब

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झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो.

झारखंड हाईकोर्ट ने एफएसएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर प्रार्थी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

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राणा प्रताप की रिपोर्ट

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रांचीः झारखंड हाइकोर्ट ने एफएसएल में असिस्टेंट डायरेक्टर सह सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा (10/2025) को रद्द करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुना. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को फिलहाल किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.

प्रार्थी ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने पर उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का उल्लेख होने मात्र से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है. उन्होंने अदालत के समक्ष भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने के फैसले पर सवाल उठाया.

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सरकार ने अधिसूचना जारी कर परीक्षा की रद्द

वहीं, जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर असिस्टेंट डायरेक्टर सह सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा (बैकलॉग) को रद्द कर दिया है. इसी अधिसूचना को प्रार्थी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी है.

24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मुनिंद्र प्रकाश ने याचिका दाखिल कर राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है. फिलहाल अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

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