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झारखंड हाईकोर्ट में एक ही दिन हुई तीन राउंड सुनवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर के दिया ये आदेश

Updated at : 16 Dec 2021 9:19 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट में एक ही दिन हुई तीन राउंड सुनवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर के दिया ये आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले को लेकर भूगोल विषय को शामिल नहीं करने लेकर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि प्रार्थी को तत्काल साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया.

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेशशंकर की अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति साक्षात्कार (भूगोल विषय में) में शामिल नहीं कराने काे लेकर दायर याचिका पर बुधवार को तीन राउंड सुनवाई की. प्रार्थी व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने चल रहे साक्षात्कार में प्रार्थी को तत्काल शामिल कराने का आदेश दिया.

साथ ही भूगोल विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया. जेपीएससी को अंतरिम आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि साक्षात्कार लिया जाये, लेकिन साक्षात्कार का रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. मामले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) को प्रतिवादी बनाने को कहा. साथ ही यूजीसी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने दो फरवरी 2022 की तिथि निर्धारित की.

अदालत ने बुधवार को मामले की तीन राउंड (दिन के 10.30 बजे, दूसरी बार 12.30 बजे व तीसरी बार तीन बजे से सुनवाई की) में सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया. अदालत के आदेश के तत्काल बाद जेपीएससी ने प्रार्थी को भूगोल विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चल रहे साक्षात्कार में शामिल कराया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जेपीएससी द्वारा उन्हें साक्षात्कार में नहीं बुलाना सही निर्णय नहीं है.

जेपीएससी ने जिस तरीके से मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, नेट, यूजीसी लिस्ट में शामिल पत्र-पत्रिकाअों में प्रकाशित लेख के आधार पर मार्क्स की गणना की है, वह गलत है. कम अंकवाले को साक्षात्कार में बुला लिया गया है, जबकि उन्हें 61.02 अंक के बावजूद साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जा रहा है. बाद में आयोग ने संशोधन दिखाते हुए उसे घटा दिया. वहीं जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार, अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी ने प्रकाशित लेख का जो विवरण दिया है, वह पत्र-पत्रिका यूजीसी लिस्ट में नहीं है.

भूगोल विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के सात पद के विरुद्ध 21 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया गया था. साक्षात्कार 14 दिसंबर से चल रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दिनेश कुमार मुरमू ने याचिका दायर की है. उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग नियुक्ति विज्ञापन संख्या 5/2018 के साक्षात्कार में शामिल कराने की मांग की है.

Posted By : Sameer Oraon

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