Jharkhand High Court: जल्द सुनवाई के लिए दायर की है याचिका तो समय क्यों चाहिए? सजायाफ्ता बंधु तिर्की से कोर्ट ने पूछा
Published by : Guru Swarup Mishra Updated At : 13 Jun 2025 8:29 PM
बंधु तिर्की
Jharkhand High Court: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की क्रिमिनल अपील याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए दायर आइए याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता बंधु तिर्की की ओर से 10 दिनों का समय देने का आग्रह किया गया. इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें समय प्रदान किया.
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की क्रिमिनल अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए दायर आइए याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता बंधु तिर्की की ओर से 10 दिनों का समय देने का आग्रह किया गया. इस पर अदालत ने पूछा कि जब आपने शीघ्र सुनवाई के लिए आइए दायर की है, तो फिर समय क्यों चाहिए? सीबीआई की विशेष अदालत आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुना चुकी है. इन पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसी सजा को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
अदालत ने अपीलकर्ता को दिया समय
सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि वह बहस के लिए तैयार हैं. अदालत ने अपीलकर्ता और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद अपीलकर्ता को समय प्रदान किया.
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अदालत से की है सजा को निरस्त करने की मांग
झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को चुनौती दी है. उन्होंने रांची की सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को निरस्त करने की मांग की है. सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनायी थी और तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. इससे उनकी विधायकी छिन गयी थी. वह मांडर से विधायक थे. वह झारखंड के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं.
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By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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