मासूमों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, दोषियों पर FIR दर्ज करने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट
Jharkhand High Court: चाईबासा सदर अस्पताल में 5 मासूम बच्चों को संक्रमित खून (HIV+) चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जानें न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने क्या-क्या कड़े निर्देश दिये.
Jharkhand High Court, रांची: चाईबासा के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित नाबालिग बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है. केस की सुनवाई न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने की.
एफआईआर की एक प्रति शिकायतकर्ताओं भी मिलेगी
झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि एफआईआर की प्रति जवाबी हलफनामा के माध्यम से अदालत में भी पेश किया जाए.
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साल 2025 की है घटना
यह मामला साल 2025 में सदर अस्पताल चाईबासा में इलाज के दौरान पांच नाबालिग थैलेसीमिया मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने से जुड़ा है. जिसके बाद बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई थी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने का रास्ता साफ हो गया है.
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By Sameer Oraon
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.
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