मासूमों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, दोषियों पर FIR दर्ज करने का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट
Jharkhand High Court: चाईबासा सदर अस्पताल में 5 मासूम बच्चों को संक्रमित खून (HIV+) चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जानें न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने क्या-क्या कड़े निर्देश दिये.
Jharkhand High Court, रांची: चाईबासा के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित नाबालिग बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है. केस की सुनवाई न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने की.
आपके शहर में
एफआईआर की एक प्रति शिकायतकर्ताओं भी मिलेगी
झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि एफआईआर की प्रति जवाबी हलफनामा के माध्यम से अदालत में भी पेश किया जाए.
Also Read: JMM Foundation Day Live: दिशोम गुरु के बिना धनबाद में JMM का स्थापना दिवस शुरू
साल 2025 की है घटना
यह मामला साल 2025 में सदर अस्पताल चाईबासा में इलाज के दौरान पांच नाबालिग थैलेसीमिया मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने से जुड़ा है. जिसके बाद बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई थी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने का रास्ता साफ हो गया है.
Also Read: हजारीबाग में नकल पर नकेल, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से निगरानी शुरू
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए