झारखंड के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल पीआईएल हाईकोर्ट से खारिज

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Jharkhand High Court

झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी.

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रांची, राणा प्रताप-झारखंड के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गयी है. झारखंड हाईकोर्ट ने अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और डॉ नीरा यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल पीआईएल सुनवाई के बाद खारिज कर दी. ये सभी तत्कालीन रघुवर दास सरकार में मंत्री थे. वर्ष 2020 में पंकज कुमार यादव ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.

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हाईकोर्ट से पूर्व मंत्रियों को मिली राहत


झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सोमवार को तत्कालीन रघुवर दास सरकार के मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और डॉ नीरा यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई. इसके बाद खंडपीठ ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी.

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जनहित याचिका दायर कर की थी जांच की मांग


पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उनका आरोप था कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है. इनकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. उन्होंने पीआईएल दाखिल कर जांच की मांग की थी.

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