ePaper

Jharkhand: आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार की जमीन आवंटन की जांच करेगी सीबीआई, हाइकोर्ट ने दिया आदेश

Updated at : 25 Sep 2022 8:50 AM (IST)
विज्ञापन
Jharkhand: आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार की जमीन आवंटन की जांच करेगी सीबीआई, हाइकोर्ट ने दिया आदेश

आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किये जाने और नियमों का पालन किये बिना कई संस्थानों को व्यावसायिक दर निर्धारित करने की सीबीआई जांच होगी. झारखंड हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया है.

विज्ञापन

Jharkhand High Court News: आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किये जाने और नियमों का पालन किये बिना कई संस्थानों को व्यावसायिक दर निर्धारित करने की सीबीआई जांच होगी. झारखंड हाइकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है. अदालत ने मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना डाडेल की भी संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान कई तथ्य आये सामने

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जब आयडा के बायल़ॉज और अधिकार क्षेत्र के मामले में जानकारी मांगी, तो कई तथ्य सामने आये. यह बात भी सामने आयी कि आयडा में फैक्ट्री लगाने के बदले शोरूम खोलने का भी प्रावधान है. अदालत ने जानना चाहा कि क्या आयडा खुद इस तरह का प्रावधान कर सकता है? अदालत को बताया गया कि आयडा के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से ऐसा करने का निर्णय लिया था. यह भी निर्णय लिया गया था कि फैक्ट्री के बदले शोरूम खोलने वालों से व्यावसायिक शुल्क लिया जायेगा, ताकि राजस्व आता रहे. अदालत को बताया गया कि जब यह निर्णय लिया गया, तब आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष वंदना डाडेल भी बैठक में शामिल थीं.

बेबको मोटर्स ने दायर की थी याचिका

झारखंड हाइकोर्ट में बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि प्रार्थी की कंपनी भारत फोम इंडस्ट्रीज को प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटित की गयी थी. बाद में प्लांट लगाना संभव नहीं हुआ, तो कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट बदल दिया और सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग सेंटर और टोयटा के वाहनों से जुड़े सेंटर खोलने की अनुमति मांगी. तब आयडा के अध्यक्ष ने शोकॉज किया और प्रोजेक्ट बदलने का कारण बताने को कहा. अदालत को बताया गया कि प्रोजेक्ट मंजूर करनेवाली कंपनी ने उनके आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी है. ऐसे में उनके खिलाफ शोकॉज नहीं किया जा सकता है.

विज्ञापन
Rahul Kumar

लेखक के बारे में

By Rahul Kumar

Senior Journalist having more than 11 years of experience in print and digital journalism.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola