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Ranchi News: विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही रांची में लगी निषेधाज्ञा, जानें क्या कर सकेंगे, क्या नहीं

Updated at : 16 Oct 2024 1:42 PM (IST)
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Jharkhand Assembly Election 2024: सदर एसडीओ ने झारखंड में चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक बीएनएसएस की धारा-163 के तहत रांची सदर अनुमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी है.

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Jharkhand Assembly Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. इसी के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की है. साथ ही कई आदेश भी जारी किये गये हैं. यह आदेश 15 अक्तूबर की दोपहर 3:30 बजे से 23 नवंबर की रात 11 बजे तक लागू रहेगा.

धार्मिक स्थल का राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे प्रयोग

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे. साथ ही सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा.

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इस दौरान किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधि, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

पीठासीन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू

झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है. यह प्रशिक्षण कांके स्थित राजकीय प्लस टू उवि में दिया जा रहा है. हर दिन तीन शिफ्ट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

प्रथम शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, द्वितीय शिफ्ट 12:30 से दोपहर 2:30 बजे तक और तृतीय शिफ्ट दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. इसके लिए हर कर्मी को पिन नंबर दिया गया है. पिन नंबर के अनुसार प्रशिक्षण कराया जा रहा है. प्रशिक्षण 23 अक्तूबर तक दिया जायेगा.

जिला के चेकपोस्टों पर विशेष चौकसी रखें : एसएसपी

झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही विधि-व्यवस्था को लेकर जिला के सभी एसपी, डीएसपी व थाना प्रभारियों के साथ एसएसपी चंदन सिन्हा ने बैठक की. जिला के प्रवेश पर बने चेकपोस्ट पर विशेष चौकसी रखने, हर वाहन की गहनता से जांच, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन व संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया.

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उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्द्धसैनिक बल की तैनाती पर जोर दिया. कहा कि अतिरिक्त अर्द्धसैनिक और जिला बल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय को लिखा गया है. एसएसपी ने अवैध हथियार लेकर घूमने वालों पर कार्रवाई करने एवं वारंट, कुर्की आदि का अधिक से अधिक तामिला करने को कहा. बिना अनुमति के किसी भी तरह की सभा पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया.

सड़कों पर लगे बैनर-पोस्टर को हटाने का आदेश

राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. लेकिन, अब भी शहर के मेन रोड, कचहरी रोड, बरियातू रोड, कांटाटोली फ्लाइओवर सहित प्रमुख सड़कों व चौक-चौराहों पर नेताओं के बैनर-पोस्टर लगे हुए हैं. निगम द्वारा ऐसे पोस्टर-बैनर को हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है.

इधर, आचार संहिता लगने के साथ ही सदर एसडीओ ने जिले के सभी बीडीओ-सीओ सहित नगर निकायों को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्र में राजनीतिक लोगों के बैनर व पोस्टर हटाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि वे इस आदेश का सख्ती से अपने-अपने क्षेत्र में पालन करायें.

इन कार्यों पर रहेगी रोक

  • आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे.
  • सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगे.
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा.
  • किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधि, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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