झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Oct 2024 7:08 AM
Supreme Court
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है. राज्य सरकार ने एक याचिका दायर की है. इससे पहले विधानसभा की ओर से याचिका दायर की गयी है.
रांची: राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश के चुनौती दी है. इस सिलसिले में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है. नियुक्ति घोटाले की जांच के आदेश को चुनौती देनेवाली यह दूसरी याचिका है. इससे पहले विधानसभा की ओर से एक याचिका दायर कर सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल किसी भी याचिका की सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं की गयी है.
इन्हें बनाया गया है प्रतिवादी
राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में शिव शंकर शर्मा, विधानसभा के सेक्रेटरी जेनरल, सीबीआई के निदेशक, विधानसभा के स्पीकर, आलमगीर आलम और राज्यपाल के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है. विधानसभा द्वारा दायर याचिका में भी इन्हें ही प्रतिवादी बनाया गया है.
सीबीआई ने शुरू कर दी है प्रारंभिक जांच
झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद विधानसभा में हुई नियुक्ति, प्रोन्नति और लेनदेन से संबंधित सीडी की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है.
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