Ranchi News : आपत्ति निराकरण के बाद ही अंतिम वरीयता सूची जारी करें : हाइकोर्ट

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Mar 2025 10:22 PM

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Birsa Munda

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर प्रोन्नति का मामला

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (ग्रेड-चार) पद पर प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने अध्यक्ष सह उपायुक्त जिला स्थापना समिति सरायकेला-खरसावां व गुमला को मामले में नये सिरे से वरीयता सूची जारी करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अंतिम वरीयता सूची पर दर्ज करायी गयी आपत्ति का निराकरण किया जाये. आपत्ति के निपटारे के बाद ही अंतिम रूप से वरीयता सूची प्रकाशित की जाये. इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए आपत्ति का परिणाम सभी याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि प्रकाशित वरीयता सूची पर आपत्ति मांगी गयी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज करायी है. दर्ज करायी गयी आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिक्षक मंगल सिंह बेसरा व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी.

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