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एनएलयू की चहारदीवारी केस में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

Updated at : 09 May 2024 12:25 AM (IST)
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झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) कांके (नगड़ी) में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) कांके (नगड़ी) में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल का जवाब सुनने के बाद यूनिवर्सिटी की चहारदीवारी के निर्माण मामले में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से इंस्ट्रक्शन लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी.सुनवाई के दाैरान गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल वर्चुअल तरीके से उपस्थित थीं. उनकी ओर से खंडपीठ को बताया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 30 डिसमिल जमीन पर पुलिस टीओपी बनाया जायेगा. इसके लिए 1.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. वहीं, चहारदीवारी निर्माण के संबंध में निर्णय लेने के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सक्षम हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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