तुपुदाना थाना प्रभारी को एसएसपी के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश

Updated:
विज्ञापन
तुपुदाना थाना प्रभारी को एसएसपी के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी

विज्ञापन

मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्रवाई नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की, यह स्पष्ट नहीं है. यदि पुलिस ने लड़के को स्पष्ट रूप से बरामद कर लिया था, तो किस सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की थी, यह ज्ञात नहीं है. अदालत को इन सवालों का जवाब चाहिए. इसलिए अदालत ने तुपुदाना थाना प्रभारी को रांची के एसएसपी के साथ अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि प्रार्थी से कोई शिकायत प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति प्रार्थी पर दबाव डालने या उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ बहुत गंभीर कार्रवाई की जायेगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 30 जून को दिन के 10:30 बजे का समय निर्धारित किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सूरज मुनी उरांव ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. प्रार्थी के पुत्र का अपहरण हुआ था, तुपुदाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी. हालांकि बाद में पुलिस ने लड़के को बरामद कर लिया था. अब प्रार्थी को धमकी मिल रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Deepesh Kumar

लेखक के बारे में

By Deepesh Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola