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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

Updated at : 01 Sep 2025 12:54 PM (IST)
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jharkhand high court

झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

High School Teacher Recruitment: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अहम आदेश देते हुए जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया.

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High School Teacher Recruitment: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (हाईस्कूल शिक्षक बहाली) से जुड़ी याचिकाओं पर आज 1 सितंबर को फैसला सुनाते हुए अहम आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में दायर कुल 258 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया.

याचिकाकर्ताओं के दावों की होगी जांच

अदालत ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं के दावों की जांच कर नियुक्ति की अनुशंसा करे. इस मामले में अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, चंचल जैन और अमृतांश वत्स समेत कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की.

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17,572 पदों पर होनी थी नियुक्ति

गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से वर्ष 2016 में शुरू की गयी थी. परीक्षा के जरिए कुल 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी.

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Dipali Kumari

लेखक के बारे में

By Dipali Kumari

नमस्कार! मैं दीपाली कुमारी, एक समर्पित पत्रकार हूं और पिछले 3 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं, जहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पूर्व दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी कार्य करने का अनुभव है.

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