रांची HEC अतिक्रमण अभियान तीसरे दिन रुका, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लौटा बुलडोजर
कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर लगा स्टे, लोगों में खुशी
रांची में अतिक्रमण अभियान को हाईकोर्ट के आदेश पर बीच में ही रोक दिया गया. जिला प्रशासन ने आदेश का पालन करते हुए पुलिस बल और बुलडोजर वापस बुला लिए. कोर्ट के फैसले से प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली.
रांची में एचइसी और आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चल रहा अभियान तीसरे दिन शुक्रवार को बीच में ही रुक गया. सुबह 10:45 बजे अचानक मौके पर पहुंचे वकील ने हाईकोर्ट की कॉपी को मजिस्ट्रेट को दिखाया. सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को तत्काल अभियान को रोकने का आदेश दिया है. इधर, जैसे की कोर्ट प्रशासन के अधिकारियों को मिला कार्रवाई रोक दी गयी. पुलिस बल और बुलडोजर को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लौट गये.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभियान रुका
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश में लिखा है कि 31 दिसंबर तक वहां रहने वाले लोग स्वयं स्थान छोड़ देंगे, इसलिए अभियान को रोक दिया गया है.
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लोगों में जश्न का माहौल
अतिक्रमण अभियान रूकते ही पीड़ित लोगोंं में जश्न का माहौल दिखने लगा. लोगों हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किये. उनका कहना है कि अचानक कार्रवाई करने से वह बेघर हो गये है. बारिश के मौसम में उनका अशियाना टूट गया है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गयी है.

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