court news : पूर्व सांसद अजय मारू की याचिका पर सुनवाई, जेएससीए को हाइकोर्ट की नोटिस

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Jul 2024 12:13 AM

विज्ञापन

हाइकोर्ट ने जेएससीए को मामले में जवाब दायर करने का दिया निर्देश

विज्ञापन

रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने पूर्व सांसद अजय मारू की झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) की आजीवन सदस्यता के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादी जेएससीए को नोटिस जारी किया. साथ ही मामले में चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के कार्यकाल के दौरान एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक में सभी सदस्यों को शामिल होने के लिए नोटिस नहीं देने पर अजय मारू ने आपत्ति जतायी थी. इसके बाद वर्ष 2020 में जेएससीए ने बिना नोटिस के उन पर कार्रवाई करते हुए एसोसिएशन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने, जेएससीए के कंट्री क्लब व स्टेडियम की सुविधा का उपयोग करने पर रोक लगा दी थी. उनके आजीवन सदस्यता को खत्म करने की बात भी मौखिक रूप से कही गयी थी. हालाकि इस संबंध में जेएससीए ने कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किया है. प्रार्थी ने जेएससीए स्टेडियम व कंट्री क्लब की सुविधा फिर से दिलाने का आग्रह किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने याचिका दायर कर जेएससीए की कार्रवाई को चुनाैती दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola