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नये साल में जश्न को लेकर शहर के बार, होटल व रेस्टोरेंट्स के लिए जारी हुआ गाइडलाइन, जानें कैसे करना होगा पालन

Updated at : 29 Dec 2020 8:55 PM (IST)
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नये साल में जश्न को लेकर शहर के बार, होटल व रेस्टोरेंट्स के लिए जारी हुआ गाइडलाइन, जानें कैसे करना होगा पालन

New year 2021, Jharkhand News, Ranchi News, रांची : नये साल के आगमन पर रांची जिले के विभिन्न बार, रेस्टोरेंट और होटलों में 31 दिसंबर, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं. इसका अनुपालन करना सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को जरूरी होगा. इन दिशा- निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी.

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New year 2021, Jharkhand News, Ranchi News, रांची : नये साल के आगमन पर रांची जिले के विभिन्न बार, रेस्टोरेंट और होटलों में 31 दिसंबर, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं. इसका अनुपालन करना सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को जरूरी होगा. इन दिशा- निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी.

इन दिशा-निर्देश का करना होगा पालन

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने नये साल में आयोजित होने वाले पार्टी को लेकर गाइडलाइन जारी किये हैं. इसके तहत नये साल में पार्टी के आगमन को लेकर बार, रेस्टोरेंट एवं होटल में जितने भी प्रतिभागी/आगंतुक आयेंगे, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा.

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इसके अलावा सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल संचालक मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. साथ ही किसी भी परिस्थिति में सोशल डिस्टैंसिंग का उल्लंघन नहीं करना होगा.

दिशा- निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के उद्देश्य से 31 दिसंबर, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को बार, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों रांची जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, उसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. आपदा प्रबंधन अधिनियम के धाराओं तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट के माध्यम से ऐसे जगहों की जांच की जायेगी. इस दौरान जहां भी आदेश का उल्लंघन मिलेगा. संबंधित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की जायेगी.

Posted By : Samir Ranjan.

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