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Farmer bill 2020: किसानों के हित में है कृषि सुधार अधिनियम, कृषि कानून से अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बनेंगे किसान- अर्जुन मुंडा

Updated at : 04 Oct 2020 10:21 AM (IST)
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Farmer bill 2020: किसानों के हित में है कृषि सुधार अधिनियम, कृषि कानून से अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बनेंगे किसान- अर्जुन मुंडा

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि सुधार अधिनियम को किसानों के हित में बताया है

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रांची : जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि सुधार अधिनियम को किसानों के हित में बताया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के सशक्तीकरण के लिए तीन कानून बनाये हैं. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और वे देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बन सकेंगे. श्री मुंडा शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कानून में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किये गये हैं, जिससे आनेवाले समय में उनकी आय दोगुनी होगी.

उन्होंने कहा कि किसानों के पास अब अपनी उपज को बेचने के लिए विकल्प खुले हुए हैं. वह चाहे तो मंडी में जाकर भी अपना अनाज बेच सकते हैं. श्री मुंडा ने कहा अब फसल के लिए एडवांस में एग्रीमेंट हो सकेगा. देश की अर्थव्यवस्था का सीधा जुड़ाव किसान से होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

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मछली उत्पादन का फसल के रूप में चयन: श्री मुंडा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों से किसानों के हित में कई अहम फैसले लिये. अनाज की खरीदारी और कीमत में वृद्धि की गयी. कृषि सुधार कानून में मछली उत्पादन को फसल का रूप दिया गया है. देश में मछली उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि कानून किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध करायेगा.

मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी. इस कानून के तहत भारत की इकोनॉमी दो ट्रिलियन से पांच ट्रिलियन करने के लिए भारत के हर नागरिक और किसानों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अनुबंध के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी. खरीदार उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा. किसी भी विवाद की स्थिति में कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी.

उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गयी है. कृषि क्षेत्र में शोध एवं नयी तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल से सकते में हैं और इसे लेकर किसानों के बीच पूंजीपतियों के फायदे की बात कर रहे हैं. वैश्विक दृष्टिकोण से यह बिल किसानों के हित में है. खुले बाजार में किसान अपनी फसल बिना किसी टैक्स के बेच सकेंगे. उन्होंने कहा कि भारत के किसान अब लाॅकिंग सिस्टम से निकलना चाहते हैं.

विपक्षी दल फैला रहे भ्रम: उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कृषि कानून को लेकर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. श्री मुंडा ने कहा केंद्र सरकार ने संसद में मिनिमम सर्पोट प्राइस (एमएसपी) को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. इसमें कहा गया है कि एमएसपी बरकरार रहेगा. इस वर्ष का एमएसपी भी घोषित कर दिया गया है. मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश, अविनेश कुमार व मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक मौजूद थे.

Posted by : pritish sahay

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