पोस्टल बैलेट एक्सचेंज सेंटर से फॉर्म-12 एवं 12(डी) का हुआ आदान-प्रदान

लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर अंतरजिला स्थानांतरण के संदर्भ में पोस्टल बैलट के निमित्त प्राप्त फार्म 12 एवं फॉर्म 12(डी) का शुक्रवार को संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में स्थानांतरण किया गया.
रांची (प्रमुख संवाददाता). लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर अंतरजिला स्थानांतरण के संदर्भ में पोस्टल बैलट के निमित्त प्राप्त फार्म 12 एवं फॉर्म 12(डी) का शुक्रवार को संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में स्थानांतरण किया गया. मुख्य निर्वाचन कार्यालय में बनाये गये एक्सचेंज सेंटर में राज्य के सभी जिलों/निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारी अपने-अपने जिले में प्राप्त फॉर्म 12 एवं 12(डी) लेकर पहुंचे और संबंधित दूसरे जिलों को फॉर्म को उपलब्ध कराया. एक्सचेंज के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एक भी मतदाता मतदान करने से नहीं छूटे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की गयी है. पोस्ट बैलेट से मतदान के लिए प्राप्त फार्म 12 एवं 12(डी) का एक्सचेंज फैसिलिटी से सर्विस वोटर एवं एसेंशियल सर्विसेस के मतदाताओं को मत देने में सुविधा होगी. वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने कहा कि फार्म 12 चुनाव ड्यूटी में कार्यरत अर्थात सर्विस वोटर के लिए है. वहीं फॉर्म 12(डी) अब्सेंटी वोटर, अब्सेंटी वोटर फिजिकल डिसिबिलिटी, अब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन तथा अब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विसेस के लिए है, जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. उपरोक्त संबंधित मतदाता जो अपना फॉर्म जमा किये हैं, उसे एक्सचेंज फैसिलिटी के तहत एक दूसरे लोकसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है, ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. मालूम हो कि लोकसभा चुनाव-2024 के लिए अंतर जिला स्थानांतरण के संदर्भ में पोस्टल बैलट के निमित्त प्राप्त फार्म 12 व फॉर्म 12(डी) का स्थानांतरण, निर्गत पोस्ट बैलेट एवं पोल्ड पोस्टल बैलेट के आदान-प्रदान एवं अन्य के संबंध में एक्सचेंज कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके तहत 30 अप्रैल को भी पोस्टल बैलट एक्सचेंज फैसिलिटी उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही 04 मई, 07 मई, 11 मई, 15 मई 19 मई, 24 मई, 28 मई एवं 31 मई को मुख्य निर्वाचन कार्यालय में एक्सचेंज फैसिलिटी उपलब्ध कराये जाने संबंधी तिथि निर्धारित है.
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