रांची . 60 हजार रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सनोत सोरेन की जमानत याचिका पर एसीबी के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी. इंजीनियर को छह जून को 60 हजार रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद इंजीनियर के घर से 16 लाख 89 हजार बरामद किये गये थे. ठेकेदार का बिल पास करने के लिए इंजीनियर ने रिश्वत की मांग की थी.
गांजा तस्करी के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
रांची. एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी के दो आरोपी आजाद अंसारी और राम प्रवेश गोप को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने गवाहों से जिरह के दौरान जांच प्रक्रिया में कई खामियों को उजागर किया. मामले की सुनवाई के दौरान खलारी थाना में पदस्थापित तत्कालीन थानेदार अहमद अली, जांच अधिकारी छाया किस्कू और चार आरक्षी अदालत में अपने दावे को साबित नहीं कर सके. अदालत ने माना कि पुलिस की ओर से मादक पदार्थ की पुष्टि से संबंधित ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपियों के पास से बरामद मादक पदार्थ वास्तव में गांजा था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

