Ranchi news : प्रदीप बागची की याचिका पर जवाब के लिए इडी को समय मिला
Author Deepesh kumar
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मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी
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: मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने इडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व इडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास व अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजय शाह ने पैरवी की. उन्होंने प्रार्थी के जेल में बितायी गयी हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रदीप बागची ने जमानत याचिका दायर की है. इडी ने 4.55 एकड़ सेना के कब्जेवाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में सीआइआर-1/2023 दर्ज किया है. मामले में प्रार्थी सहित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, दिलीप घोष, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मो सद्दाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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