Ranchi News : मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की सजा व 2.20 लाख जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 22 Aug 2024 12:23 AM
Ranchi News : अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को 10 साल की सजा सुनायी और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
रांची. अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को 10 साल की सजा सुनायी और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. प्रधान न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियुक्त चान्हो थाना क्षेत्र के चोरेया गांव का निवासी है.
एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
इसी मामले के एक आरोपी सबीर अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने सात गवाह प्रस्तुत किये. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभु अग्रवाल ने बहस की. ज्ञात हो कि चान्हो पुलिस ने 11 मार्च 2023 को छापेमारी कर आरोपियों के पास से दो किलो गांजा, 40 पीस कफ सीरप और 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की थी. घटना को लेकर चान्हो के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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