Ranchi News : मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की सजा व 2.20 लाख जुर्माना
Author Prabhat khabar news desk
Updated:
विज्ञापन

Ranchi News : अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को 10 साल की सजा सुनायी और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
विज्ञापन
रांची. अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को 10 साल की सजा सुनायी और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. प्रधान न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियुक्त चान्हो थाना क्षेत्र के चोरेया गांव का निवासी है.
एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
इसी मामले के एक आरोपी सबीर अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने सात गवाह प्रस्तुत किये. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभु अग्रवाल ने बहस की. ज्ञात हो कि चान्हो पुलिस ने 11 मार्च 2023 को छापेमारी कर आरोपियों के पास से दो किलो गांजा, 40 पीस कफ सीरप और 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की थी. घटना को लेकर चान्हो के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










