Jharkhand News: झारखंड में पेयजल के लिए 100 से 1000 तक लगेगा शुल्क, विभाग ने आमजनों से मांगी राय

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Jul 2022 6:57 AM

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झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए 100 से 1000 रुपये तक देने होंगे. इसे 2022 के नियमावली में प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसे लेकर आमजनों से राय भी मांगी गयी है.

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रांची : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव और मॉनिटरिंग के लिए लोगों को शुल्क के रूप में 100 से 1000 रुपये तक देने होंगे. यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ‘झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन, रख-रखाव एवं अनुश्रवण) नियमावली-2022’ को लेकर तैयार किये गये प्रस्ताव में किया गया है. इसे लेकर आमजनों से राय भी मांगी गयी है. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद यह नियमावली लागू होगी.

हर ग्रामीण परिवार को देना होगा “100 का शुल्क :

नियमावली में प्रस्तावित प्रावधान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले हर परिवार को पेयजल के लिए प्रति माह 100 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, निजी विद्यालय, निजी आवासीय विद्यालय, बैंक और पोस्ट ऑफिस को प्रति माह शुल्क के रूप में 500 रुपये देने होंगे. इसके अलावा निजी संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, 10+2 कॉलेज, आइटीआइ, कॉलेज के साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, ढाबा, खटाल, गैरेज आदि से प्रति माह 1000 रुपये का शुल्क वसूला जायेगा.

वाटर मीटर लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया

नियमावली में उद्योग, ईंट भट्ठा, बड़े अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपार्टमेंट और मार्केटिंग कांप्लेक्स में पानी का मीटर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही 17 केएल की दर से जल शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है. कहा गया है कि जब तक मीटर नहीं लगता है, तब तक जलापूर्ति संचालन समिति 50 पैसे प्रति वर्गफीट की दर से शुल्क निर्धारित करेगी.

गरीब ग्रामीणों से शुल्क नहीं, निजी संस्थानों को डेढ़ हजार तक देना होगा

नियमावली में गरीब ग्रामीण परिवारों से कोई शुल्क नहीं लेने का प्रावधान किया गया है. वहीं निजी विद्यालय, निजी आवासीय विद्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, नर्सिंग होम, 10+2 कॉलेज, आइटीआइ, कॉलेज से एक हजार व उद्योग, ईंट भट्टा, बड़े अस्पताल, अपार्टमेंट व मार्केटिंग कांप्लेक्स से डेढ़ हजार रुपये कनेक्शन शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है.

धार्मिक स्थलों को नहीं देना होगा कोई शुल्क

ग्रामीण इलाकों में महिला प्रधान परिवार, एक कमरा के कच्चा मकान वाले परिवार, अंत्योदय योजना के परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, डीसी द्वारा अनुशंसित विशेष श्रेणी के परिवार, शहीद के आश्रित परिवार, मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थल से पेयजल व जल कनेक्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेने का प्रावधान किया गया है.

Posted By: Sameer Oraon

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