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Ranchi news : एपीपी नियुक्ति मामले में कट ऑफ डेट संशोधित, ऑफलाइन आवेदन लेने का निर्देश

Updated at : 28 Jul 2025 7:13 PM (IST)
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Ranchi news : एपीपी नियुक्ति मामले में कट ऑफ डेट संशोधित, ऑफलाइन आवेदन लेने का निर्देश

जेपीएससी को एपीपी परीक्षा कट ऑफ डेट एक अगस्त 2018 करने का निर्देश दिया

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हाइकोर्ट ने जेपीएससी को एपीपी परीक्षा कट ऑफ डेट एक अगस्त 2018 करने का निर्देश वरीय संवाददाता, रांची झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (एपीपी) प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को चुनाैती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. अदालत ने प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन में सात वर्षों की देरी को देखते हुए कट ऑफ डेट (आयु सीमा) की गणना की तिथि एक अगस्त 2024 के बजाय एक अगस्त 2018 करने का आदेश दिया. साथ ही अदालत ने प्रार्थियों को ऑफलाइन आवेदन करने की अनुमति प्रदान की, जो जेपीएससी के कट ऑफ डेट के कारण आवेदन नहीं कर सके थे. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि एपीपी परीक्षा साच वर्षों के बाद हो रही है. जेपीएससी ने वर्ष 2025 में विज्ञापन संख्या 05/2025 तथा 06/2025 जारी किया है, जिसमें कट ऑफ डेट एक अगस्त 2024 रखा है, जो सही नहीं है. इसे एक अगस्त 2018 होना चाहिए. वहीं जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कृतेश झा, रोहन ठाकुर व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने कट अॉफ डेट को संशोधित करने की मांग की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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