निलंबित आइएएस छवि रंजन सहित नौ की हिरासत अवधि बढ़ी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 23 Apr 2024 8:40 PM
बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन मामले में निलंबित आइएएस छवि रंजन सहित नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है.
रांची. बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन मामले में निलंबित आइएएस छवि रंजन सहित नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले अदालत में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपियों छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, फैयाज अहमद और अमित अग्रवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. अदालत ने अगली पेशी की तारीख सात मई निर्धारित की है. मामले में छवि रंजन चार मई 2023 से जेल में हैं.
अंतु तिर्की सहित चार की पुलिस रिमांड अवधि छह दिनों के लिए बढ़ी
रांची. बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मंगलवार को रिमांड पूरी होने के बाद जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी बिपिन सिंह, मो इरशाद और प्रियरंजन सहाय की रिमांड अवधि खत्म होने पर इडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया. इस दौरान इडी की ओर से मामले में और पूछताछ के लिए फिर से सात दिनों की रिमांड का आ्रगह किया गया. कोर्ट ने चारों की रिमांड अवधि छह दिनों (29 अप्रैल) तक के लिए बढ़ा दी. इडी ने 16 अप्रैल को अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह व इरशाद के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके बाद देर शाम अपने साथ इडी ऑफिस पूछताछ के ले गयी, जहां चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था. फर्जी डीड बनाने के मास्टर माइंड मो सद्दाम को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गयी थी, जिसमें उसने कई अहम जानकारी इडी को दी थी. उसी के आधार पर इडी ने चारों के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य लोग आरोपी हैं.
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