रांची. मनरेगा घोटाला के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा अपनी बेटी से मिलने अमेरिका नहीं जा सकते हैं. सोमवार को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने दोनों का पासपोर्ट रिलीज करने के आग्रह को स्वीकार नहीं किया. इससे पहले मामले में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में पूजा सिंघल और उनके पति ट्रायल कोर्ट के आदेश खिलाफ हाइकोर्ट का दरवाता खटखटा सकते हैं. यह विकल्प उनके पास है.
जेपीएससी नियुक्ति घोटाला: सात आरोपियों को मिली जमानत
रांची . जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाला में चार्जशीटेड सात आरोपियों ने सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सरेंडर कर दिया. अदालत ने सभी को जमानत दे दी. सरेंडर करनेवालों में मौसमी नागेश, कुंदन कुमार सिंह, राहुल जी आनंद जी, प्रमोद राम, शिव बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह तोमर, रजनीश कुमार एवं संतोष कुमार चौधरी शामिल हैं. इन्हें पूर्व में अग्रिम जमानत की सुविधा अदालत ने प्रदान की थी. शर्त के तहत सभी ने सरेंडर कर जमानत ले ली. बता दें कि अदालत ने सात मार्च 2025 को 26 भ्रष्ट अफसरों समेत 64 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है. इसके बाद से आरोपी जमानत के लिए अदालत का चक्कर लगा रहे हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

