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आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

Jharkhand CM Hemant Soren News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. साथ ही मामले में राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की.

आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया था

इससे पूर्व प्रार्थी की और से बताया गया कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे. आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया था. उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, वह सही नहीं है. दर्ज प्राथमिकी व अदालत में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनाैती दी है. हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में उक्त मामले की सुनवाई चल रही है.

इधर, पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी थी. जिसके बाद अदालत ने कहा था कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है. इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है.

Also Read: केंद्र से पैसा मांगते हैं, तो ईडी को लगा देता है अब होगी आर-पार की लड़ाई : सीएम हेमंत सोरेन

Prabhat Khabar News Desk
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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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