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छठ घाट जाने के रास्ते में अगर बिल्डिंग मैटेरियल गिराया तो लगेगा भारी जुर्माना, रांची नगर निगम का गाइडलाइन जारी

Updated at : 21 Oct 2021 12:30 PM (IST)
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छठ घाट जाने के रास्ते में अगर बिल्डिंग मैटेरियल गिराया तो लगेगा भारी जुर्माना, रांची नगर निगम का गाइडलाइन जारी

रांची में छठ घाट जाने वाले रास्ते पर अगर किसी ने बिल्डिंग मैटेरियल गिराया को उन्हें भारी भरकम जुर्माना देना होगा. इसके लिए रांची नगर निगम ने गाइडलाइन जारी किया है. इसके साथ साथ ननगर निगम ने तालाबों की साफ-सफाई की रणनीति भी बनायी है.

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Chhath Puja 2021 in jharkhand रांची : शहर के छठ घाट को जानेवाले रास्ते पर अगर किसी व्यक्ति ने बिल्डिंग मैटेरियल गिरा कर रखा, तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. रांची नगर निगम ने बुधवार को यह गाइडलाइन जारी की. वहीं, नगर निगम ने महापर्व छठ के लिए शहर के तालाबों की साफ-सफाई की रणनीति भी बनायी है.

शहर के जिन तालाबों में छठ पूजा होती है, उनकी सूची तैयार की गयी है. घाटों की सफाई के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. महापर्व छठ के लिए तालाबों की सफाई बेहतर तरीके से हो, इसके लिए पूरे शहर को चार जोन में बांटा गया है.

छठ घाटों की देखरेख का जिम्मा उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार और सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी को दिया गया है. इसके अलावा हर जोन के लिए जोनल सुपरवाइजर व सुपरवाइजरों की टीम को दिशा-निर्देश दिया गया है. छठ घाटों की देखरेख का जिम्मा उप नगर आयुक्त व सहायक नगर आयुक्त को मिला.

दुकानों में डस्टबिन न मिला, तो लें 25 हजार रुपये का जुर्माना

शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए रांची नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है. निगम की इंफोर्समेंट टीम को निर्देश है कि अगर दुकान या ठेला में डस्टबिन नहीं मिला, तो उन पर 25 हजार रुपये का फाइन लगायें. वहीं, नगर निगम ने यह निर्देश भी दिया है कि अगर दुकान के सामने कचरा मिले, तो उससे भी 25 हजार का जुर्माना वसूलें.

Posted by : Sameer Oraon

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