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Liquor Shop: शराब दुकानों के समय में बदलाव, अब रात 11 बजे तक बिकेगी शराब

Updated at : 27 Jul 2025 11:20 AM (IST)
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Liquor

शराब (सांकेतिक तस्वीर)

Liquor Shop: झारखंड में शराब की दुकानें अब रात 11 बजे तक खुली रहेगी. दुकान सुबह 10 बजे से ही खुलेगी. नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों की लॉटरी शुरू हो गयी है. शराब कारोबारियों को लॉटरी के माध्यम से दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया समझायी गयी. साथ ही लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जमा करने वाले निर्धारित शुल्क की भी जानकारी दी गयी.

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Liquor Shop: झारखंड में शराब की दुकानें अब रात 11 बजे तक खुली रहेगी. दुकान सुबह 10 बजे से खुलेगी और रात 11 बजे बंद होगी. मालूम हो फिलहाल राज्य में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही संचालित होती है. इधर राज्य में नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है. उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने कल शनिवार को सभी जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्त व पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की. इसमें सभी जिलों में शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले इच्छुक कारोबारी भी शामिल हुए. सभी व्यापारियों को लॉटरी प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गयी.

लॉटरी के माध्यम से ऐसे होगा दुकानों का आवंटन

लॉटरी प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर बनाये गये ग्रुप में एक से लेकर चार दुकानें शामिल की गयी हैं. एक आवेदक एक जिले में अधिकतम 3 ग्रुप और राज्य भर में 9 ग्रुप की लॉटरी में शामिल हो सकता है. एक कारोबारी को चार दुकानों वाली नौ ग्रुप लॉटरी पूरे राज्य में निकलती है, तो उसे राज्य भर में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती हैं. एक आवेदक को एक जिले में अधिकतम तीन ग्रुप में लॉटरी निकल सकती है. ऐसे में उसे जिले में अधिकतम 12 दुकानें आवंटित हो सकती हैं.

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लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जमा करनी होगी फीस

आवेदक को दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम राजस्व की दो फीसदी अग्रिम राशि जमा करनी होगी. इसके अलावा लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निर्धारित राशि देनी होगी. व्यापारियों को बताया गया कि अगर लॉटरी में दुकान आवंटन के बाद अगर वे इस राशि की प्रक्रिया में समायोजित करना चाहते हैं, तो राशि समायोजित कर दी जायेगी. विभाग ने 15 दिनों के अंदर राशि वापस करने की बात कही है. नगर निगम क्षेत्र में लॉटरी के प्रति दुकान 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है.

रोजाना दुकानदारों को देनी होगी स्टॉक की जानकारी

व्यवासियों को बताया गया कि दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम राजस्व के अनुरूप शराब का उठाव करना अनिवार्य होगा. दुकानदारों को प्रतिदिन के स्टॉक की जानकारी देनी होगी. दुकानदारों को का लभांश 12 फीसदी होगी. शराब की बिक्री ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के माध्यम से की जायेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक के कारोबारी शामिल हुए.

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Dipali Kumari

लेखक के बारे में

By Dipali Kumari

नमस्कार! मैं दीपाली कुमारी, एक समर्पित पत्रकार हूं और पिछले 3 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं, जहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पूर्व दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी कार्य करने का अनुभव है.

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