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विधायक श्वेता सिंह पैन कार्ड मामले में चुनाव आयोग सख्त, आयकर विभाग को दिये ये निर्देश

Updated at : 31 May 2025 8:51 AM (IST)
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Bokaro MLA Shweta Singh

Bokaro MLA Shweta Singh

Bokaro MLA Shweta Singh Case: बोकारो विधायक श्वेता सिंह को पैन कार्ड मामले में राहत मिलती नहीं दिख रही है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त कदम उठाते हुए आयकर विभाग को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें विधायक के दोनों पैन कार्ड की जांच करने का निर्देश दिया गया है.

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Bokaro MLA Shweta Singh Case: बोकारो विधायक श्वेता सिंह के पैन कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने जांचे के निर्देश दिये. इसके बाद आयकर विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है. जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के दो पैन कार्ड रखने के मामले में जांच का निर्देश दिया है. इस संबंध में राज्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय की ओर से आयकर विभाग को एक चिट्ठी लिखी गयी है.

दो पैन कार्ड इस्तेमाल करने का है आरोप

बता दें कि आयकर विभाग को विधायक श्वेता सिंह के दोनों पैन कार्ड का नंबर उपलब्ध कराया गया है. इन दोनों पैन कार्ड की सत्यता से संबंधित जानकारी विभाग से मांगी गयी है. मालूम हो कि श्वेता सिंह पर गलत तरीके से दो पैन कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है. उनके एक पैन कार्ड में पिता की जगह उनके पति का नाम लिखा गया है. जबकि, पैन कार्ड में पिता के नाम का ही उल्लेख करना अनिवार्य है.

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पहले भी लग चुका है आरोप

इस मामले में भाजपा नेताओं द्वारा की गयी शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसपर संज्ञान लेते हुए आयकर विभाग को जांच का निर्देश दिया है. गौर करने वाली बात है कि पहचान पत्र में गड़बड़ी को लेकर पहली बार विधायक श्वेता सिंह जांच के घेरे में नहीं आयी हैं. इससे पहले भी आयोग द्वारा बोकारो और जमुई के उपायुक्त को श्वेता सिंह के मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का निर्देश दिया गया है. उन पर गलत तरीके से एक से अधिक वोटर आइडी कार्ड रखने और चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का भी आरोप लग चुका है.

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Rupali Das

लेखक के बारे में

By Rupali Das

नमस्कार! मैं रुपाली दास, एक समर्पित पत्रकार हूं. एक साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं. यहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पहले दूरदर्शन, हिंदुस्तान, द फॉलोअप सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी काम करने का अनुभव है.

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