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झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, एसीबी ने स्वास्थ्य निदेशालय के क्लर्क को रिश्वत लेते किया अरेस्ट

Updated at : 09 Mar 2022 3:30 PM (IST)
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झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, एसीबी ने स्वास्थ्य निदेशालय के क्लर्क को रिश्वत लेते किया अरेस्ट

सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की रांची शाखा की टीम ने झारखंड के लातेहार जिला स्थित अंबाकोठी निवासी संतोष कुमार (35) की शिकायत पर यह कार्रवाई की है.

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रांची : झारखंड की राजधानी रांची में भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खबर है कि एसबीबी की रांची टीम ने स्वास्थ्य निदेशालय कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क कृष्णकांत बारला को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. क्लर्क कृष्णकांत बारला पर आरोप है कि वह स्पष्टीकरण को मैनेज करने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है. आरोप यह भी है कि एसीबी के हाथों गिरफ्तार स्वास्थ्य निदेशालय का यह क्लर्क फाइल मैनेज करने के नाम पर विभाग के अन्य कई कर्मचारियों से रिश्वत की मांग करता था. शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने 10 हजार रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया.

सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की रांची शाखा की टीम ने झारखंड के लातेहार जिला स्थित अंबाकोठी निवासी संतोष कुमार (35) की शिकायत पर यह कार्रवाई की है. संतोष कुमार के आवेदन पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करने से पहले पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी से मामले का सत्यापन कराया. इसके आधार पर 8 मार्च, 2022 को (कांड सं-03/22) मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एसीबी की रांची टीम ने नामकुम स्थित झारखंड सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय के कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क कृष्णकांत बारला के खिलाफ कार्रवाई की है. रिपोर्ट में बताया गया है कि परिवादी पर पुरानी हेसाग और पुरानी अरमु के ग्राम प्रधानों की और से डॉ भरत भूषण भगत के बहकावे में धांधली एवं अनियमितता का आरोप लगाया है. इन दोनों गांवों के प्रधानों ने परिवादी पर असमाजिक संगठनों से सांठगांठ का भी आरोप लगाया है.

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परिवादी पर लगे इन आरोपों के बाद विभाग की ओर से आवेदक से स्पष्टीरकण मांगा गया था. इसी स्पष्टीकरण को मैनेज करने के एवज में स्वास्थ्य निदेशालय के क्लर्क कृष्णकांत बारला ने 10 हजार रुपये की मांग की थी, जिसके खिलाफ परिवादी और आवेदक ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी.

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