ePaper

झारखंड: सावधान! खुले में शौच-पेशाब करते पकड़े गये, तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

Updated at : 06 May 2023 5:47 AM (IST)
विज्ञापन
झारखंड: सावधान! खुले में शौच-पेशाब करते पकड़े गये, तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

नगर निकायों को कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था की गयी है. शहरों की साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं रख-रखाव में आमलोगों का सहयोग अपेक्षित है. लोगों को नियम की जानकारी होनी चाहिए.

विज्ञापन

रांची. झारखंड के शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच या पेशाब करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है. शहरी इलाके में खुले में शौच या पेशाब करते हुए पकड़े जाने पर आईपीसी की धारा-269, 270 और 336 के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा दोषी व्यक्ति से 500 रुपये तक का अर्थदंड भी वसूला जायेगा. नगर विकास विभाग ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित आम सूचना जारी करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.

नगर निकायों को कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था की गयी है. शहरों की साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं रख-रखाव में आमलोगों का सहयोग अपेक्षित है. लोगों को नियम की जानकारी होनी चाहिए. नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए.

Also Read: IAS बनना चाहती है पलामू की बिटिया जारा नूर, मुफलिसी बन रही बाधा, एसपी ने बढ़ाया हौसला, लगा रही मदद की गुहार

नगर विकास विभाग द्वारा निकायों को खुले में शौच से मुक्त बनाये रखने के लिए लगातार अभियान चलाते रहने का भी निर्देश दिया गया है. सार्वजनिक शौचालयों व मूत्रालयों के उचित रख-रखाव करने व नये शौचालयों व मूत्रालयों की आवश्यकता होने पर निर्माण कराने के लिए भी कहा गया है.

Also Read: सांसद सांस्कृतिक महोत्सव: गीत-नृत्य से भव्य आगाज, पूर्व सीएम रघुवर दास ने संस्कृति के संरक्षण लिए बताया अहम

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola