झारखंड: सावधान! खुले में शौच-पेशाब करते पकड़े गये, तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 May 2023 5:47 AM
नगर निकायों को कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था की गयी है. शहरों की साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं रख-रखाव में आमलोगों का सहयोग अपेक्षित है. लोगों को नियम की जानकारी होनी चाहिए.
रांची. झारखंड के शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच या पेशाब करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है. शहरी इलाके में खुले में शौच या पेशाब करते हुए पकड़े जाने पर आईपीसी की धारा-269, 270 और 336 के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा दोषी व्यक्ति से 500 रुपये तक का अर्थदंड भी वसूला जायेगा. नगर विकास विभाग ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित आम सूचना जारी करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.
नगर निकायों को कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था की गयी है. शहरों की साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं रख-रखाव में आमलोगों का सहयोग अपेक्षित है. लोगों को नियम की जानकारी होनी चाहिए. नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए.
नगर विकास विभाग द्वारा निकायों को खुले में शौच से मुक्त बनाये रखने के लिए लगातार अभियान चलाते रहने का भी निर्देश दिया गया है. सार्वजनिक शौचालयों व मूत्रालयों के उचित रख-रखाव करने व नये शौचालयों व मूत्रालयों की आवश्यकता होने पर निर्माण कराने के लिए भी कहा गया है.
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