नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में झारखंड विधानसभा व राज्य सरकार ने सौंपा सीलबंद दस्तावेज

Birsa Munda
झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुना.
रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुना. सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार व झारखंड विधानसभा की ओर से मामले से संबंधित दस्तावेज (संचिका) को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया. इस पर खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित की. उस दिन खंडपीठ प्रथम केस के रूप में मामले की सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा था कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट में ऐसी क्या त्रुटि थी, जिस कारण जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग का गठन करना पड़ा. झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की. राज्यपाल की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता शिवानी जालुका ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी ने मामले में आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई व सीबीआइ जांच की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा में हुई अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनायी गयी थी. आयोग ने वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. बाद में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक और आयोग जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में बना दी गयी.
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