रांची. हिंदपीढ़ी सेकेंड स्ट्रीट निवासी अप्पू उर्फ इरशाद नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद मो असलम के भाई आसिफ हुसैन को सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है. उसकी ओर से दाखिल याचिका पर न्यायायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के पश्चात याचिका खारिज कर दी गयी. उसने जमानत के लिए 16 जून को याचिका दाखिल की थी. मामले में उसने 12 जून को अदालत में सरेंडर किया था, तब से वह जेल में है. आरोपी पर हिंदपीढ़ी निवासी मो कलीम व अप्पू उर्फ इरशाद पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. घटना को अंजाम 22 जनवरी को दिया गया था. रिम्स में इलाज के दौरान हिंदपीढ़ी पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था.
चोरी का पैसा वापस मांगने पर होटल संचालिका के साथ मारपीट
रांची. गौशाला चौक स्थित एक होटल की संचालिका वंदना कुमार ने अपने होटल के कर्मी राज शर्मा पर चोरी और मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया है. महिला के अनुसार, राज शर्मा मेरे पर्स से 30 हजार चोरी करने के बाद होटल में काम करना छोड़ दिया था. जब शिकायतकर्ता महिला अपने होटल के अन्य सहयोगियों के साथ राज शर्मा की तलाश शुरू की, तब पता चला कि राज शर्मा गौशाला चौक के समीप स्थित एक दूसरे होटल में काम रहा है. इसके बाद राज शर्मा को बातचीत करने के लिए बुलाया गया. पूछताछ करने पर राज शर्मा ने पैसा चोरी करने की बात स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता महिला को 13 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किये, लेकिन शेष 17 हजार रुपये की मांग करने पर महिला से मारपीट की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है