बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड के आरोपी को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

दिवंगत अनिल टाइगर (फाइल फोटो)
Anil Tiger Murder Case: भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्या मामले में आरोपी देवब्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आरोपी देवब्रत नाथ शाहदेव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की.
Anil Tiger Murder Case: रांची-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्या मामले में आरोपी देवब्रत नाथ शाहदेव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की. अदालत ने प्रार्थी को पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी जांच/परीक्षण में सहयोग करेगा और अपना पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इस वचन के साथ प्रस्तुत करेगा कि वह पूरी जांच/परीक्षण के दौरान उसे नहीं बदलेगा. यदि वह जांच/परीक्षण में सहयोग नहीं करेगा या ऊपर बतायी गयी किसी भी शर्त या संबंधित न्यायालय द्वारा लगायी गयी किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है, तो राज्य सरकार कानून के तहत उपलब्ध उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी.
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देवब्रत नाथ शाहदेव को बड़ी राहत
प्रार्थी देवब्रत नाथ शाहदेव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. 26 मार्च 2025 को भाजपा नेता अनिल टाइगर की कांके चौक के पास गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने देवब्रत नाथ शाहदेव को षड़यंत्रकर्ता बताते हुए आरोपी बनाया है.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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