झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती: सुप्रीम कोर्ट की 4 सप्ताह की मियाद खत्म, 888 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं
झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2015 के 888 सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद वे सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी में हैं.
रांची. झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2015 के 888 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब तक सुलझ नहीं सका है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, जिसकी मियाद 18 सितंबर को खत्म हो चुकी है. इसके बावजूद नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थी सोमवार को रांची स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे और विरोध जताया.
करीब एक दशक से नियुक्ति के लिए आंदोलन और कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की बात कही है. अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करती है, तो वे अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर होंगे.
7,272 पदों पर निकली थी भर्ती
विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के 7,272 पदों पर भर्ती निकाली गयी थी. इनमें करीब 4,900 पदों पर नियुक्ति हुई, जबकि 2,323 पद रिक्त रह गये.
अभ्यर्थियों के अनुसार, 888 उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं. इनमें प्रारंभिक परीक्षा (पीटी), मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं. इसके बावजूद इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है.
18 सितंबर को खत्म हो गयी चार सप्ताह की मियाद
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. अभ्यर्थियों के मुताबिक, इस अवधि की मियाद 18 सितंबर को पूरी हो गयी, लेकिन नियुक्ति पत्र अब तक जारी नहीं हुए हैं.
अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के कारण उन्हें करीब एक दशक से इंतजार करना पड़ रहा है. इस दौरान कई अभ्यर्थियों की उम्र 31 से 38 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है. उनका दावा है कि उम्र बढ़ने के कारण दूसरी सरकारी नौकरियों में आवेदन के अवसर भी सीमित हो गये हैं.
अब अभ्यर्थियों की नजर राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने पर है. उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे.
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