सांसद संजय सेठ समेत बीजेपी के इन 28 नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी, जानें कौन कौन सी लगी धारा और क्या है मामला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Dec 2021 7:12 AM
रांची सांसद संसद संजय सेठ समेत 28 लोगों पर लगे आरोप सही पाये गये. इन लोगों पर 8 सितंबर को विधानसभा मार्च के दैरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा है. पुलिस ने रांची के सिविल कोर्ट में सांसद व मेयर सहित अन्य की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को आवेदन दिया है.
रांची : रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर सहित भाजपा से जुड़े 28 लोगों पर लगे आरोपों को रांची पुलिस ने जांच में सही पाया है. सभी पर आठ सितंबर को भाजपा के विधानसभा मार्च में प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने और पुलिस हवलदार का हथियार छिनने का प्रयास सहित अन्य आरोप लगे हैं.
मामले में धुर्वा थाने की पुलिस ने रांची के सिविल कोर्ट में सांसद व मेयर सहित अन्य की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को आवेदन दिया है. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई करेगी. मामले में सदर अंचलाधिकारी अमित भगत ने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें 28 लोगाें को नामजद और 1500 से 2000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था.
रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, आरती कुजूर, अमरदीप यादव, प्रतुल नाथ शाहदेव, सुजान मुंडा, कमलेश राम, किसलय तिवारी, केके गुप्ता, अशोक यादव, शोभा यादव, अस्मिता सिंह सेढी, प्रदीप साहु, संजय जायसवाल, शशांक कुमार, सुचिता सिंह, बबीता वर्मा सिंह, अमित कुमार, सीमा सिंह, अनिता देवी, रेखा महतो, राजीव शाहदेव, मुजुलता दुबे, अर्चना सिंह, सुजाता कुमारी, नीलम चौधरी, बसंत कुमार मित्तल, अमित कुमार मिश्रा पर लगे आरोप को पुलिस ने जांच में सही पाया है.
147 : विधि विरुद्ध जमाव और बल प्रयोग.
148 : ऐसी चीज से हमला करना जिससे मौत हो सकती है.
323 : स्वेच्छा से चोट पहुंचाना.
353 : लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकना.
332 : लोक सेवक को भयक्रांत कर उसे काम करने से रोकना.
427 : कुचेष्टा जिससे 50 या उससे अधिक रुपये का नुकसान हो.
269 व 270 : लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाला अपराध.
Posted By : Sameer Oraon
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