NFSA के तहत खाद्यान्न के परिवहन और डीलर मार्जिन के लिए 64.71 करोड़ रुपए जारी
झारखंड सरकार ने एनएफएसए के तहत खाद्यान्न परिवहन और डीलर कमीशन के लिए 64.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की है. जानें इससे जुड़ी पूरी जानकारी
रांचीः खाद्य, सार्वजनिक वितरण एंव उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न के हथालन-परिवहन और डीलर मार्जिन के लिए 64,71,27,000 रुपए का आवंटन जारी किया है. विभागीय सचिव राजेश शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार राशि एसएनए-स्पर्श पोर्टल के माध्यम से वितरित की जाएगी.
डीलरों के कमीशन के लिए 40.51 करोड़ रुपए
जारी राशि में डीलरों के कमीशन भुगतान के लिए 40.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं, एफसीआइ गोदाम से जेएसएफसी गोदाम तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए 12.45 करोड़ रुपए और जेएसएफसी गोदाम से जनवितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 11.75 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं.
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डिजिटल प्रणाली से हो रहा भुगतान
विभाग के अनुसार इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2024-25 से एसएनए-स्पर्श की डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है. इससे भुगतान व्यवस्था में वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है. परिवहन दरों में अनुबंध सीमा से अधिक अंतर आने की स्थिति में स्टेट टॉप-अप से भुगतान का भी प्रावधान किया गया है.
कमीशन लंबित नहीं रहने की व्यवस्था
विभाग ने कहा है कि इस व्यवस्था से पर्याप्त आवंटन उपलब्ध रहने पर किसी भी जनवितरण प्रणाली डीलर का कमीशन लंबित नहीं रहेगा. इससे खाद्यान्न के परिवहन और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी.
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