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राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश (संशोधित)

राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देशजुसको ने कोर्ट को बताया, पानी देने के लिए कटिबद्ध हैमामले की अगली सुनवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह मेंरांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को जमशेदपुर की 86 बस्तियों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह […]

राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देशजुसको ने कोर्ट को बताया, पानी देने के लिए कटिबद्ध हैमामले की अगली सुनवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह मेंरांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को जमशेदपुर की 86 बस्तियों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी. इससे पूर्व जुसको की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि वह पानी देने के लिए कटिबद्ध है. कनेक्शन के लिए 11000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है. सैकड़ों लोगों ने पूर्व के बकाया का भुगतान नहीं किया है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि बस्तियों में रहनेवाले लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है. कनेक्शन के लिए लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड ताइक्वांडो एकेडेमी की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

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