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रांची सिविल कोर्ट ने शिकायतवाद की सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पक्ष रखने का दिया समय

रांची : रांची सिविल कोर्ट ने शिकायतवाद की सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पक्ष रखने के लिए समय दिया है. अदालत ने राहुल गांधी को स्वयं हाजिर होकर या अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 28 फरवरी की तिथि […]

रांची : रांची सिविल कोर्ट ने शिकायतवाद की सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पक्ष रखने के लिए समय दिया है. अदालत ने राहुल गांधी को स्वयं हाजिर होकर या अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की.
पूर्व में अदालत ने जुलाई माह में ही राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायतवाद दायर की है. इसमें राहुल गांधी को प्रतिवादी बनाते हुए उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपये की मानहानि करने का दावा किया है. शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी का सर्वाजनिक भाषण में सारे मोदी को चोर कहना दिल को ठेस पहुंचानेवाला, निंदनीय व कष्टदायक है. रांची का कांग्रेस कार्यालय भी उनकी जमीन पर ही है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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